दिल्ली: आंध्र और तेलंगाना से राजधानी आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी है


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: दुष्यंत शर्मा
अपडेटेड शुक्र, 07 मई 2021 12:05 AM IST

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– फोटो: अमर उजाला

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दिल्ली सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि कोरोना टीके की दोनों खुराकें ले चुके है या यात्रा से पूर्व 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बारे में आने वाले लोगों को सात दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस आया है। यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। इसकी संक्रमण और बीमारी फैलने की गति भी बहुत तेज है। इसलिए इन राज्यों से विमान, रेल, बस या कार से आने वाले यात्रियों के संबंध में ये अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि इन राज्यों से आने वाले यात्रियों से इस नियम का पालन करवाना उनके राज्य के स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी होगी। साथ होटल, गेस्ट हाउस या इसी तरह की सुविधाओं के मालिकों पर नियम के पालन की जिम्मेदारी होगी, अगर ये दो राज्यों से आने वाले लोगों के बारे में बताएंगे।

इसके अलावा राजधानी में संबंधित जिलों के जिलाधीश इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकोल, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, निगरानी संबंधी एसओपी के पालन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

आदेश में कहा गया है कि हालांकि जो लोग कोविड -19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो, उन्हें सात दिन के घर पर क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन, यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोनावायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है। इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।

विस्तार

दिल्ली सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि कोरोना टीके की दोनों खुराकें ले चुके है या यात्रा से पूर्व 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बारे में आने वाले लोगों को सात दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस आया है। यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। इसकी संक्रमण और बीमारी फैलने की गति भी बहुत तेज है। इसलिए इन राज्यों से विमान, रेल, बस या कार से आने वाले यात्रियों के संबंध में ये अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि इन राज्यों से आने वाले यात्रियों से इस नियम का पालन करवाना उनके राज्य के स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी होगी। साथ होटल, गेस्ट हाउस या इसी तरह की सुविधाओं के मालिकों पर नियम के पालन की जिम्मेदारी होगी, अगर ये दो राज्यों से आने वाले लोगों के बारे में बताएंगे।

इसके अलावा राजधानी में संबंधित जिलों के जिलाधीश इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकोल, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, निगरानी संबंधी एसओपी के पालन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

आदेश में कहा गया है कि हालांकि जो लोग कोविड -19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो, उन्हें सात दिन के घर पर क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन, यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोनावायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है। इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।





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